7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी आई है। सरकार ने उन कर्मचारियों को विशेष सुविधा प्रदान की है जो नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम के अनेक फायदे भी मिल सकेंगे। यह निर्णय खासकर उन स्थितियों में लागू होगा जहां कर्मचारी की सेवा के दौरान कोई अनहोनी हो जाए या वे किसी गंभीर समस्या का सामना करें।
विशेष परिस्थितियों में मिलने वाला लाभ
सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है या वे किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो उनके परिवारजनों को पुरानी पेंशन योजना के सभी लाभ मिलते रहेंगे। यह व्यवस्था दुर्घटना की स्थिति में भी लागू होती है। इससे कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा का अहसास होगा और वे अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत रह सकेंगे।
पेंशन विभाग का नया सर्कुलर
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल में एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इस आदेश के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ चुनने का अधिकार दिया गया है। यह सुविधा विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इस विकल्प का उपयोग वे तब कर सकते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाए, वे अपंग हो जाएं या उन्हें सेवा से हटा दिया जाए।
विशेष अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था
सरकार ने पिछले महीने एक विशेष आदेश जारी करके आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को भी यह सुविधा प्रदान की है। ये अधिकारी भी अब नेशनल पेंशन सिस्टम के बजाय पुरानी पेंशन योजना का चुनाव कर सकते हैं। यह निर्णय विशेष रूप से उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां अधिकारी की मृत्यु या अपंगता की स्थिति आ जाए।
नई योजना का कार्यान्वयन
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले हर सदस्य को सेवा में शामिल होने के समय एक विकल्प देना होगा। इस विकल्प में उन्हें तय करना होगा कि वे नेशनल पेंशन सिस्टम का लाभ लेना चाहते हैं या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के नियमों के तहत लाभ उठाना चाहते हैं। यह फैसला मृत्यु, अपंगता या अवैध सेवानिवृत्ति की स्थिति में काम आएगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत
यह आदेश ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वैकल्पिक योजना के रूप में शामिल किया है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई है। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी अभी एनपीएस के तहत हैं, उन्हें यूपीएस चुनने का एक बार मौका मिलेगा।
पूर्व में बनाए गए नियम
सरकार ने 2021 में केंद्रीय सिविल सेवा के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन संबंधी नियम बनाए थे। इन नियमों के नियम 10 के अनुसार यह प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी की मृत्यु या अपंगता की स्थिति में वे एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अब इसी नियम को और भी स्पष्ट बनाया गया है ताकि कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा मिल सके।
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पेंशन योजनाओं की विस्तृत जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए कृपया संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क करें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करना आवश्यक है।